महंगे होने वाले हैं जूते और घड़ी, सस्ता हो जाएगा पानी और साइकिल, लग्जरी आइटम पर गिरेगी गाज

महंगे होने वाले हैं जूते और घड़ी, सस्ता हो जाएगा पानी और साइकिल, लग्जरी आइटम पर गिरेगी गाज

बिज़नेस

<p style="text-align: justify;"><strong>GST Council: </strong><span style="font-weight: 400;">जीएसटी पर बने ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स (GOM) ने कई जगह टैक्स रेट में बदलाव की सिफारिश की है. इन सभी मुद्दों पर अगले महीने होने वाली जीएसटी काउंसिल (GST Council) बैठक में निर्णय लिया जा सकता है. साइकिल पर से भी टैक्स हटाया जा सकता है. साथ ही महंगे जूतों और घड़ी पर भी टैक्स बढ़ाने की सिफारिश की गई है. इसके अलावा सिन टैक्स को बढ़ाने पर भी फैसला हो सकता है. इसकी मदद से सरकार को 22 हजार करोड़ रुपये की अतिरिक्त कमाई होगी.&nbsp;</span></p>
<h3 style="text-align: justify;"><strong>महंगे जूते-घड़ी पर गिरेगी गाज, <span style="font-weight: 400;"><strong>साइकिल</strong> </span>हो जाएगी सस्ती</strong></h3>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400;">ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स के अनुसार, कई जगह टैक्स बढ़ाने और घटाने की सिफारिश की गई है. अगर सभी सिफारिशें मान ली जाती हैं तो हाथ में पहने जाने वाली 25 हजार रुपये से ज्यादा महंगी घड़ी पर जीएसटी 18 फीसदी से बढ़कर 28 फीसदी हो सकता है. इसके अलावा 15 हजार रुपये से महंगे जूतों पर भी जीएसटी 18 फीसदी से बढ़कर 28 फीसदी हो सकता है. प्रस्ताव के अनुसार, 10 हजार रुपये से सस्ती साइकिल भी अब 12 के बजाय 5 फीसदी जीएसटी के दायरे में आ सकती हैं. बोतलबंद पानी की 20 लीटर से बड़ी बोतल भी 18 के बजाय 5 फीसदी जीएसटी स्लैब में जा सकती है. </span><span style="font-weight: 400;">एक्सरसाइज बुक्स पर भी जीएसटी 12 से घटाकर 5 फीसदी किया जा सकता है.&nbsp;</span></p>
<h3 style="text-align: justify;"><strong>सिन टैक्स को बढ़ाने की सिफारिश&nbsp;</strong></h3>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400;">ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स ने सिन टैक्स (Sin Tax) को बढ़ाने की सिफारिश की है. ऐसी वस्तुओं को 18 से 28 फीसदी के दायरे में ले जाने को कहा गया है. सिन गुड्स में शराब, तम्बाकू और सिगरेट जैसे प्रोडक्ट आते हैं. एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार, सरकार लग्जरी आइटम पर टैक्स बढ़ाकर अपना रेवेन्यू बढ़ाना चाहती है. साथ ही आम जनों के इस्तेमाल की चीजों पर टैक्स घटाना चाहती है. इसके अलावा हेल्थ इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस पर से जीएसटी हटाने की सिफारिशें भी की गई हैं. इस संबंध में अंतिम निर्णय जीएसटी काउंसिल द्वारा लिया जाएगा. जीएसटी काउंसिल ने पिछले महीने अपनी बैठक में 13 सदस्यीय ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स का गठन किया था. </span></p>
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