Life Insurance and Health Insurance: हेल्थ इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस पर जीएसटी को लेकर बड़ा बदलाव होने जा रहा है. जीएसटी काउंसिल (GST Council) की पिछली बैठक में बनाए गए ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स (GoM) ने टर्म लाइफ इंश्योरेंस (Life Insurance) प्रीमियम और सीनियर सिटीजन के लिए हेल्थ इंश्योरेंस (Health Insurance) प्रीमियम पर जीएसटी में छूट देने का फैसला किया है. इसके अलावा 5 लाख रुपये तक के हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पर सभी को छूट दी जा सकती है. हालांकि, इससे ज्यादा कवरेज वाले हेल्थ इंश्योरेंस पर 18 फीसदी जीएसटी लगता रहेगा. इस संबंध में अंतिम निर्णय जीएसटी काउंसिल की अगले महीने होने जा रही बैठक में लिया जाएगा.
सीनियर सिटीजन को नहीं देना पड़ेगा जीएसटी
एक वरिष्ठ अधिकारी ने शनिवार को बताया कि लाइफ इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस पर जीएसटी रेट पर चर्चा को लेकर ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की बैठक हुई. इस दौरान वरिष्ठ नागरिकों के अलावा अन्य व्यक्तियों के लिए 5 लाख रुपये तक के कवरेज वाले हेल्थ इंश्योरेंस के प्रीमियम पर जीएसटी छूट देने का फैसला हुआ है. इसके अलावा 5 लाख रुपये से अधिक के हेल्थ इंश्योरेंस कवरेज पर 18 फीसदी जीएसटी लगता रहेगा. अभी टर्म लाइफ इंश्योरेंस और ‘फैमिली फ्लोटर’ पॉलिसी के लिए भुगतान किए गए प्रीमियम पर 18 फीसदी जीएसटी लगाया जाता है. उन्होंने कहा कि जीओएम के सदस्य इंश्योरेंस प्रीमियम पर टैक्स कटौती के लिए सहमत हैं.
ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स जीएसटी काउंसिल को सौंपेगा रिपोर्ट
बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी (Samrat Chaudhary) ने कहा कि ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स का हर सदस्य लोगों को राहत देना चाहता है. वरिष्ठ नागरिकों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा. हम जीएसटी काउंसिल को अपनी रिपोर्ट सौंपेंगे. सीनियर सिटीजन के लिए प्रीमियम भरने पर कोई जीएसटी नहीं लगाया जाएगा. भले ही उनकी कवरेज राशि कितनी भी हो. जीएसटी परिषद ने पिछले महीने अपनी बैठक में इंश्योरेंस प्रीमियम पर टैक्स के बारे में निर्णय लेने के लिए 13 सदस्यीय ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स का गठन किया था. सम्राट चौधरी इसके संयोजक हैं. इसमें उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश, गोवा, गुजरात, मेघालय, पंजाब, तमिलनाडु और तेलंगाना के मंत्री शामिल हैं. मंत्री समूह को अक्टूबर के अंत तक परिषद को अपनी रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया गया था.
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